शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के लिए कुछ ही घंटों में राहतभरी खबर आई है. दरअसल, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें मानहानि केस में 15 दिन जेल की सजा सुनाई थी. वहीं, महज 2 घंटे में राउत को मानहानि मामले में जमानत मिल गई है. मझगांव मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत राहत दी है.
संजय राउत को मिली जमानत
आपको बता दें कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा मिलने के बाद राउत ने कहा था कि देश के पीएम गणपति उत्सव के दौरान प्रसाद खाने के लिए देश के लिए CJI के घर जाते हैं. हम जैसे लोग जो भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें देश में न्याय कैसे मिल सकता है.
मीरा भयंदर पर लगाया था घोटाले का आरोप
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उस समय भी मीरा भयंदर पर लगाए गए आरोपों को गलत तरीके से उठाया गया है. उस समय स्थानीय विधायक और नगर निगम के विपक्ष के नेता ने भी सीएम को पत्र लिखकर घोटाले का आरोप लगाया था और जब मैं इसे दोहराता हूं तो यह मानहानि का मुद्दा कैसे हो सकता है. इसे लेकर सदन में भी एक आदेश पारित किया गया था.
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2022 का है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला 15 अप्रैल 2022 का है. राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मीरा भयंदर पर गंभीर आरोप लगाए थे. राउत ने कहा था कि मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के नाम पर 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था. जिस पर किरीट सोमैया ने बयान देते हुए कहा था कि इन आरोपों पर संजय राउत सबूत देंगे, तब ही हम जवाब देंगे. जिसके बाद उन्होंने राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.