कंगना रनौत (kangana ranaut) की दाऊद इब्राहिम (Dawood Inrahim) से तुलना करने वाले शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) पर भी अवैध निर्माण के आरोप लग चुके हैं. सरनाईक पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई से सटे ठाणे में एक 13 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जिसकी ऊपर की चार मंजिलें अवैध थी. इस इमारत को सिर्फ नौ मंजिल तक बनाने की अनुमति थी. पेशे से बिल्डर सरनाईक ने अधिकारियों की मिलीभगत कर 13 मंजिला इमारत खड़ी कर दी. सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऐतराज के बाद मामला कोर्ट में गया था. कोर्ट ने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऊपर के 4 मंजिल ढहाने के आदेश भी दिए थे लेकिन इमारत में रह रहे लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डिमोलिशन पर स्टे लगा दिया था.
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दाऊद की संपत्ति पर भी कार्रवाई नहीं
ये वही बीएमसी है जिसे दो महीने पहले ही भिंडी बाजार इलाके में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की प्रोपर्टी न तोड़ने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार लगी थी. दाऊद इब्राहिम की मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है. हाजी इस्माइल मुसाफिरखाना नाम की इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. भिंडी बाजार में आतंकी दाऊद इब्राहिम से इमारत को लेकर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी. जून 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को फटकार लगाते हुए पूछा था कि उन्होंने भिंडी बाजार में स्थित जीर्ण-शीर्ण इमारत को क्यों नहीं ध्वस्त किया? हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तभी चेताया था कि मानसून आने पर अगर ये इमारत या इसका कोई हिस्सा गिरता है तो इससे जानमाल की क्षति हो सकती है.
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कंगना पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की रोक
बुधवार को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया. कंगना पर कार्रवाई के लिए बीएमसी हाईकोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन किया जिसमें हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक कोरोना वायरस को देखते हुए ध्वस्तीकरण की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगी दी थी. कंगना इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गईं. हाईकोर्ट फिलहाल कंगना की किसी भी संपत्ति पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगी दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आज इस मामले में सुनवाई की जानी है.
Source : News Nation Bureau