महाराष्ट्र सरकार में महिला और बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती न्यायालय ने पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में 3 महीने की जेल और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यशोमती ठाकुर के अलावा कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी दोषी ठहराया है. इस मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी सजा सुनाई गई है.
ये है पूरा मामला
8 साल पुराने मामले में मंत्री यशोमती को यह सजा सुनाई गई है. 8 साल पहले यशोमती ठाकूर ने अमरावती जिले के अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के पुलिसकर्मी को ऑन ड्यूटी मारा था. इसमे यशोमती ठाकूर के अलावा कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया था. इस मामले में केस दर्ज कर कोर्ट में सुनवाई हुई.
ड्राइवर और दो कामगारों को दोषी करार दिया
अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री के ड्राइवर सहित तीन अन्य लोगों को भी दोषी करार देते हुए उन्हें तीन महीने सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता ठाकुर और तीन अन्य को जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश जोशी ने वन-वे लेन पर वाहन रोकने पर पुलिसकर्मी की पिटाई करने के संबंध में मंत्री ठाकुर, उनके ड्राइवर और दो कामगारों को दोषी करार दिया.
Source : News Nation Bureau