चुनाव आयोग ने नागालैंड चुनाव विभाग को निर्देश दिया है कि वह 1 जनवरी, 2023 को अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन करे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक अलग आदेश में कहा कि चुनाव से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले में तैनात रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वे अपने गृह जिले में तैनात हैं.
चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि यदि अधिकारी ने पिछले चार वर्षो के दौरान किसी जिले में तीन साल पूरे किए हैं या 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले 3 साल पूरे कर रहे हैं, तो उसे वर्तमान जिले में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नागालैंड चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अब से वार्षिक सारांश संशोधन वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में योग्यता तिथि के रूप में आयोजित किया जाएगा, वर्ष की तीन बाद की योग्यता तिथियां 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर हैं.
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, एकीकृत मसौदा मतदाता सूची बुधवार को प्रकाशित की जाएगी और विशेष सारांश संशोधन के बाद अंतिम फोटो मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी. फोटो मतदाता सूची का इसी तरह का विशेष सारांश संशोधन कई सप्ताह पहले त्रिपुरा और मेघालय में शुरू हो चुका है.
मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद होने की उम्मीद है. नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल क्रमश: 12, 15 और 22 मार्च को समाप्त होगा.
Source : IANS