Karnataka: पोक्सो मामले में आरोपी बीजेपी नेता बी.एस.येदियुरप्पा को राहत मिल गई है. कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनकी दो याचिकाओं (उनके खिलाफ दाखिल पोक्सो मामले को निरस्त और इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल) की सुनवाई कर आदेश जारी किया. हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा को गिरफ्तार या हिरासत में न लिया जाए. इसके साथ ही येदियुरप्पा से 17 जून को सीआईडी को सामने पेश होने के लिए कहा. गौरतलब है की कल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीआईडी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए येदियुरप्पा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था.
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महिला के पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत
दरअसल, 14 मार्च को एक महिला ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर थाने में येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. महिला ने आरोप लगाया कि घटना को अंजाम तब दिया गया कि जब वो अपनी बेटी के साथ 2 फरवरी को उनके घर गई थी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. मामला गंभीर था लिहाजा कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने इस मामले को सीआईडी को ट्रांसफर किया था.
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येदियुरप्पा सीआईडी के सामने पेश भी हुए थे
इस मामले में येदियुरप्पा एक बार सीआईडी के सामने पेश भी हुए थे और उनका वॉइस सैंपल भी लिया गया था. 10 जून को एक बार फिर सीआईडी ने येदियुरप्पा को नोटिस भेजा था कि वो 12 जून को पेश हों. लेकिन येदियुरप्पा पेश नही हुए थे. सीआईडी से कहा था कि वो 17 जून को उसके मुख्यालय में पेश हों. इसके बाद सीआईडी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि येदियुरप्पा पर लगे इन आरोपों ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है.
Source : News Nation Bureau