Advertisment

कर्नाटक: प्राइवेट नौकरियों में सरकार इन्हें दे रही 100 फीसदी आरक्षण, विधेयक को मिली मंजूरी 

कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ लोगों को 100 फीसदी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई है. यह निर्णय सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया. सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को फैसले मुहर लगाते हुए कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं.

author-image
Mohit Saxena
New Update
Karnataka cabinet

Karnataka cabinet ( Photo Credit : social media)

Advertisment

कर्नाटक में प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है. इस निर्णय को सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी सूचना दी. उन्होंने कहा, ' मंत्रिमंडल की इस बैठक में राज्य की सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती को अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है.'

ये भी पढे़ं:  Budget 2024: बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के साथ गतिरोध खत्म करने की होगी कोशिश

प्राथमिकता में कन्नड़ के लोगों का कल्याण करना है

सीएम का कहना है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं. उनकी प्राथमिकता में कन्नड़ के लोगों का कल्याण करना है. विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार, 'कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024' गुरुवार को विधासभा में पेश करने वाला है. इस विधेयक के अनुसार, किसी भी कारखाने के प्रबंधन में 50 प्रतिशत स्थनीय उम्मीदवारों को शामिल करना होगा. वहीं गैर प्रबंधन वर्ग में 70 प्रतिशत का इन टेक लेना होगा. इसके लिए कन्नड़ प्रोफिएंसी टेस्ट को पास करना जरूरी है. इस मामले में नियमों को उल्लंघन करने पर 10 हजार से 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. 

ये भी पढे़ं:  Budget 2024: बजट में बढ़ सकता है रेलवे का एलोकेशन, जानें पिछले साल कितनी राशि का हुआ आवंटन  

उल्लंघन करने वालों पर लगेगा इतना जुर्माना

अगर उम्मीदवार के पास कन्नड़ भाषा के माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र नहीं है, तो उन्हें 'नोडल एजेंसी' की ओर से कन्नड़ भाषा में परीक्षा को पास करनी होगी. अगर प्रावधान को कोई उम्मीदवार नहीं मानता है तो उसे दस हजार रुपये और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस विधेयक के अनुसार, अगर इसके बाद भी नियमों को उल्लंघन होता है तो प्रत्येक दिन 100 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 

देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation ‬के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10

Source : News Nation Bureau

newsnation Reservation Bill Karnataka Cabinet Private firms Kannada government Private firms reservation
Advertisment
Advertisment
Advertisment