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Hijab Row: कर्नाटक HC ने एक याचिका को किया खारिज, कहा- समय बर्बाद न करें

Hijab row: कर्नाटक हाई कोर्ट (  Karnataka High Court  ) ने याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का प्रति​निधित्व कर रहे ​अधिवक्ता रहमथुल्ला कोतवाल से कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण मामले में अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने हिजाब मामले पर सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है. 

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Mohit Sharma
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Hijab ( Photo Credit : ANI)

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कर्नाटक हाई कोर्ट (  Karnataka High Court  ) ने गुरुवार को एक बार फिर हिजाब केस ( Hijab row ) पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने दायर याचिकाओं में से एक को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता. अदालत ने याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का प्रति​निधित्व कर रहे ​अधिवक्ता रहमथुल्ला कोतवाल से कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण मामले में अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने हिजाब मामले पर सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है. 

आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को हिजाब विवाद को सुलझाने के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने कहा कि केवल हिजाब का ही जिक्र क्यों है, जब क्रास, पगड़ी और बिंदी जैसे अनेकों धार्मिक प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा रोजाना पहने जाते हैं. उन्होंने कहा, सरकारी आदेश में किसी अन्य धार्मिक प्रतीक पर विचार नहीं किया जाता है, केवल हिजाब ही क्यों? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव विशुद्ध रूप से उनके धर्म पर आधारित है.

Source : News Nation Bureau

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