ओडिशा सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट के परामर्श से ओडिशा हाईकोर्ट की पीठों की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पेश नहीं किया है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कोरापुट से कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है. किरेन रिजिजू ने कहा कि ओडिशा सरकार समेत विभिन्न संगठनों से समय समय पर उच्च न्यायालयों की मुख्य सीट के अलावा अन्य स्थानों पर हाईकोर्ट की पीठों की स्थापना के लिए अनुरोध मिले हैं. राज्य सरकार ने ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का अनुरोध किया है.
कानून मंत्री ने आगे कहा, केंद्र सरकार ने ओडिशा की राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह ओडिशा के हाईकोर्ट के परामर्श से प्रस्तावित पीठों की डिटेल समेत उसके स्थान पर काम करे. हालांकि, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने साफ किया है कि वर्तमान समय में हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के संबंध में ओडिशा सरकार का कोई पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है.
किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट की पीठों की स्थापना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 379 में सुनाए गए फैसले के अनुसार की गई है.
गौरतलब है कि विशेष रूप से पश्चिमी ओडिशा में संबलपुर और दक्षिण ओडिशा में बेरहामपुर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के वकील अपने क्षेत्र में एचसी बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं.
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Source : IANS