बेंगलुरु नगर निकाय (Bengaluru Civic Body) ने आज श्रीरामनवमी के मौके पर मांस की बिक्री पर बैन (Meat Ban) लगा दिया है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश जारी कर कहा, “श्रीरामनवमी (Rama Navami) के अवसर पर कसाई घरों और मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.” बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता द्वारा तीन अप्रैल को जारी एक परिपत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया गया. महानगर पालिका के एक अधिकारी के अनुसार हर साल श्रीरामनवमी, गांधी जयंती, सर्वोदय दिवस और अन्य धार्मिक मौकों पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है.
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के महापौरों ने मंगलवार को अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने के लिए कहा था. हालांकि नगर निकायों द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया. उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है. इस नगर निगम में भी अन्य दो की तरह भाजपा का शासन है. महापौरों के पास ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है और ऐसा फैसला केवल एक नगर आयुक्त के स्तर पर लिया जा सकता है.
इस मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने शहर के तीन नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर उन्होंने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर रोक लगाने या बंद करने का फैसला लिया है.
HIGHLIGHTS
- बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने दिया निर्देश
- तीन अप्रैल को जारी एक परिपत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया गया