पुदुच्चेरी में अफसरों पर नियंत्रण मामले में LG किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों में कटौती को लेकर दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है लेकिन साफ किया कि आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई तक राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती.
किस मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका?
किरण बेदी ने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वीकार किये जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे हैं. उन्हें ऐसा करने से रोका जाए और कोर्ट उनकी अपील पर जल्द सुनवाई करे. इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर जवाब मांग चुका है.
क्या था मद्रास हाई कोर्ट का फैसला?
इससे पहले 30 अप्रैल को दिये गए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के रोजमर्रा के काम में एलजी किरण बेदी का दखल ठीक नहीं है और ये एक तरह से समांतर सरकार चलाना होगा. किरण बेदी और केंद्र सरकार दोनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बता दें पुदुच्चेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों और अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर पाला खिंचा हुआ है. यहां तक कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ एलजी के ऑफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन तक कर चुके हैं. मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां किरण बेदी के दखल को हस्तक्षेप करार दिया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने किरण बेदी के इस दखल को समानांतर सरकार चलाने जैसा काम तक करार दिया था.
Source : Arvind Singh