पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य के कृषि विभाग को खेतों में फसल के अवशेष नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने खेतों में ठूंठ जलाने पर लगाये गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.
शीर्ष न्यायालय के आदेशों के निहितार्थ पर चर्चा के लिए कैप्टन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो जीएसटी के कारण पहले से ही आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है . मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को राज्य की मदद करनी पड़ेगी.
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उन्होंने कहा कि आर्थिक समस्या के बावजूद जिन किसानों ने अपनी खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाये हैं उन्हें वित्तीय सहायता दिये जाने तथा उत्साहित करने की जरूरत है . मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से कहा है कि किसानों को भुगतान करने के लिए वह आवश्यक कोष की व्यवस्था करें . उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया था कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकारें सात दिनों के भीतर ऐसे सभी छोटे और सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि के तौर भुगतान करे जिन्होंने अपने खेतों में फसल अवशेषों को नहीं जलाया है .
Source : PTI