कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब ने मंगलवार को राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है. यह पाबंदियां 15 जनवरी तक के लिए लगाई गई हैं. सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत शर्त के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो. सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम भी बंद रहेंगे. किसी भी दर्शक या आगंतुक को अनुमति नहीं होगी. एसी बसें 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी.
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इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि, इन संस्थानों से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है. हालांकि, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करना जारी रख सकते हैं.
गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद
इस बीच गोवा सरकार ने COVID-19 मामलों के मद्देनजर 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया है. इसके अलावा, सरकार ने राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया है. कर्फ्यू के आदेश रोजाना रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे. यह निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिए, जिन्होंने सोमवार को COVID-19 पर टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की. टास्क फोर्स के सदस्य शेखर साल्कर ने पणजी में संवाददाताओं से कहा कि कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाएं जारी रहेंगी क्योंकि टीकाकरण कार्यक्रम अभी चल रहा है. हालांकि स्कूलों में कक्षा 8 और 9 के फिजिकल सेशन को 26 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. राज्य में सोमवार को 631 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए. वहीं राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 16 प्रतिशत बढ़कर 26.43 प्रतिशत हो गई है.
HIGHLIGHTS
- बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां 50 प्रतिशत शर्त के अनुमति
- पंजाब में पाबंदियां शर्तों के साथ 15 जनवरी तक के लिए लगाई गई
- गोवा में भी कर्फ्यू के आदेश रोजाना रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू