पंजाब में तंबाकू के इस्तेमाल पर अंकुश संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के हुक्का बार पर स्थायी रुप से रोक लग गयी है. देश में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद पंजाब हुक्का बार और लाउंज पर पाबंदी लगाने वाला तीसरा राज्य है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोक तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 को हाल ही में मंजूरी दी है.
पंजाब विधानसभा ने मार्च में यह विधेयक पारित किया था. यह कानून लाने का लक्ष्य विभिन्न रुपों में तंबाकू के उपयोग पर अंकुश लगाना तथा तंबाकू उत्पादों के सेवन से उत्पन्न बीमारियों पर रोकथाम करना है. एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब में बारों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायतें मिली थीं.
पंजाब विधानसभा में यह विधेयक पेश करने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा था कि पंजाब में हुक्का-शीशा धुम्रपान की नयी प्रवृति चल पड़ी है और दिनों-दिन यह बढ़ती जा रही है.
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ये बार रेस्तरानों, होटलों, क्लबों में खुल रहे हैं. यहां तक की शादियों में भी हुक्के पेश किए जा रहे हैं. मोहिंद्रा ने कहा था, 'हुक्का में सबसे हानिकारक अवयव निकोटिन है, जिसे कार्सिनोजेनिक (कैंसरकारी) के रुप में जाना जाता है.'
Source : PTI