कोर्ट ने पंजाब के एक पूर्व एसपी को 10 साल की सजा सुनाई है. गुरदासपुर के पूर्व एसपी के खिलाफ बलात्कार और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है. कोर्ट ने उसे 15 फरवरी को दोषी ठहरा दिया था. सलविंदर सिंह वही अधिकारी है, जिससे साल 2016 के पठानकोट हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूछताछ की थी. हालांकि, बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी.
पंजाब के गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर पर बलात्कार और भ्रष्टाचार आरोप है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 फरवरी को पूर्व एसपी को 10 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले से एक दिन पहले आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया था. उसने एनआईए को दिए अपने बयान में कहा था कि एक दरगाह से दर्शन के बाद लौटते समय आतंकियों ने उसका अपहरण किया. सलविंदर ने बताया था कि अपहरण के समय गाड़ी में उसके साथ उसका रसोइया और एक दोस्त भी था. हालांकि. एनआईए की कड़ी पूछताछ और पॉलिग्राफ टेस्ट में पास होने के बाद सलविंदर को क्लीन चिट दे दी गई।
इसके बाद अगस्त 2016 में ही पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था. एक महिला ने सलविंदर पर आरोप लगाया था कि वह उसके पति से जुड़े एक केस की जांच कर रहा था और केस से बरी करने के एवज में 50 हजार रुपये घूस मांगी और यौन शोषण किया. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सलविंदर के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. इसके बाद पांच महिला पुलिसकर्मियों ने भी सलविंदर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया.