अब परोसी जा सकेगी पंजाब में हाईवे पर शराब, एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी

अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

author-image
sankalp thakur
एडिट
New Update
अब परोसी जा सकेगी पंजाब में हाईवे पर शराब, एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी
Advertisment

सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आपको बता दे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इसके लिए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। ।

Amrinder Singh Panjab
Advertisment
Advertisment
Advertisment