आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए नियमों में संशोधन कर एक नई राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत किया जा रहा है. चुनाव आयोग ने 14 जनवरी को सर्कुलर जारी कर राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत करने के ऑब्जेक्शन अवधि को 30 दिन से कम कर 7 दिन कर दिया है. उन्होंने कहा कि चुनावों का ऐलान होने के बाद कभी भी किसी नए दल को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत नहीं किया जाता है. पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर ने कोशिश की. जब नहीं रोक पाए तो सभी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं.
पंजाब के सह प्रभारी राघव चढ्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 13 जनवरी 2022 को खुलासा किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कानूनों में संशोधन करके एक नए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर करवाना चाह रहा है. सारे कानूनों और सारे नियमों को ताक पर रखकर एक मोर्चे को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कर इलेक्शन सिंबल देना चाहता है. दो बड़े बदलाव चुनाव आयोग करने जा रहा है. पहला चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत किया जा रहा है. जबकि चुनाव आयोग का कानून है कि किसी भी पार्टी को पंजीकृत करने से पहले 30 दिन तक का नोटिस पीरियड देना होता है. चुनाव आयोग इस नोटिस पीरियड को 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने जा रहा है.
उन्होने ये पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने जा रहा है. आम आदमी पार्टी की भविष्यवाणी और शक यकीन में बदल गया है. इलेक्शन कमिशन ने 14 जनवरी 2022 को सर्कुलर जारी किया है. जिसमें कहा है कि एक पॉलीटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए 30 दिन की समय सीमा होती है, उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं. उन्होंने कारण दिया है कि कोविड-19 है तो राजनीतिक पार्टी को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने में कुछ दिक्कत आ रही थी. इसलिए उनको यह रियायत दी है. राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करा कर इलेक्शन कमिशन और भाजपा किसके वोट काटना चाहती है?
HIGHLIGHTS
- आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए नियमों में संशोधन कर एक नई पार्टी को पंजीकृत किया जा रहा है
Source : News Nation Bureau