पंजाब में सार्वजनिक परिवहन, कैब और सैलून खोलने की अनुमति

पंजाब सरकार ने सोमवार को नाई की दुकान (सैलून) खोलने की अनुमति देने के अलावा सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दे दी.

author-image
Kuldeep Singh
New Update
saloo

पंजाब में सार्वजनिक परिवहन, कैब और सैलून खोलने की अनुमति( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

पंजाब सरकार ने सोमवार को नाई की दुकान (सैलून) खोलने की अनुमति देने के अलावा सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दे दी. एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि चार पहिया वाहन और कैब में एक चालक के साथ दो यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी.

यह भी पढ़ेंः CBSE Board Exam Date Sheet 2020: CBSE 10th-12th बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, इंतजार की घड़ी खत्म

राज्य में बाल कटवाने के लिए नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति तो दी गई है, मगर इनका संचालन अधिक भीड़-भाड़ की स्थिति में नहीं हो सकेगा. रिक्शा और ऑटो-रिक्शा के लिए एक चालक के साथ दो यात्रियों को लेकर जाने की ही अनुमति दी गई है. दोपहिया वाहन और साइकिल के लिए इन्हें चलाने वाला एक व्यक्ति या पति व पत्नी या एक नाबालिग बच्चे तक ही सीमित किया गया है.

यह भी पढ़ेंः राहत पैकेज पर पी चिदंबरम ने जताई निराशा, कहा पैकेज में कई वर्गों को बेसहारा छोड़ दिया गया

सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी की अनुमति भी दी गई है. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकान खोलने की इजाजत दी गई है. रेस्तरां को पर्याप्त सावधानी के साथ केवल घर पर खाने-पीने का सामान भेजने (होम डिलीवरी) की अनुमति है. दैनिक तौर पर नए कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को सीमित सार्वजनिक परिवहन बहाली के साथ सख्त कर्फ्यू के स्थान पर 31 मई तक राज्यव्यापी बंद की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अधिकतम संभव छूट 18 मई से केवल गैर कंटेनमेंट जोन में ही लागू होगी.

Source : News Nation Bureau

corona-virus punjab lockdown CAB AUTO Saloon
Advertisment
Advertisment
Advertisment