पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पहली सजा हुई है. मोगा कोर्ट ने दो आरोपियों की बरी कर दिया है, जबकि तीन आरोपियों को जज राहुल की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है. नवंबर 2015 में पंजाब के मोगा जिले के मलके गांव से बेअदबी का मामला सामने आया था. इसमें मोगा पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जिनमें से पांच आरोपी मुख्य दोषी पाए गए थे. इस मामले की जांच रखड़ा एसआईटी की टीम ने की थी. इस मामले के पांचों आरोपी जमानत पर बाहर थे. इस मामले के मुख्य गवाह सेवक सिंह फौजी थे, जिसके बयानों पर यह मामला दर्ज किया गया था.
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एक लम्बी चली जांच चलने के बाद आज मोगा कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने तीनों आरोपी अमनदीप सिंह, पिरथी सिंह और मिठू मान को दोषी पाते हुए आईपीसी के धारा 295 और 295 A के तहत तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वही तीनों आरोपियों ने बेल एप्लीकेशन की याचिका दायर की है. वही कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है.
गौरतलब है कि पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअद्बियों के मामले में आज यह पहला फैसला आया है. इस मामले की जानकारी दलजीत सिंह ने मीडिया को दी.
HIGHLIGHTS
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पहली सजा
- कोर्ट ने तीन लोगों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा
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