सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
बादल और उप मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणाओं को लेकर यह याचिका दायर की गई है कि वे सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर शीर्ष अदालत के फैसले का पालन नहीं करेंगे।
याचिकाकर्ता सतबीर हुड्डा की ओर से अधिवक्ता राकेश दाहिया ने मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई यथासमय की जाएगी।
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इससे पहले एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि पंजाब को पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज-यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे संबंधी समझौते को एकतरफा खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है।
Source : News Nation Bureau