जयपुर बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast 2008) मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है. आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में 11 साल बाद अपना फैसला सुनाया हैं. कोर्ट ने चार आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया है. वहीं शाहबाज नाम के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को दोषी ठहराया गया है. वहीं इनके तीन साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.
सीरियल ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों की धर-पकड़ के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था. पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए.
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गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 183 घायल हो गए थे. ये सीरियल धमाका सिर्फ 15 मिनट में 8 अलग-अलग जगहों पर हुए थे. जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो