अलवर में करीब डेढ़ साल पहले हुए बहुचर्चित गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट में घटना के अहम सबूतों पर बहस के बाद दोषियों को सजा सुनाया गया. 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, पांचवें दोषी को 3 साल और 5 साल की सजा, विशेष कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई.
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दरअसल, 2 मई 2019 को यह मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया था. यह वारदात अलवर के थानागाजी पुलिस थाना इलाके में हुई थी. बताया जाता है कि आरोपियों ने रास्ते से गुजर रहे एक दलित दंपत्ति को बंधक बना लिया था. उसके बाद 5 आरोपियों ने पति को यातनायें देते हुए उसके सामने ही उसकी पत्नी से गैंगरेप किया था. यही नहीं आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो बना लिया था. बाद में उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था.
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पुलिस ने 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था.
Source : News Nation Bureau