राजस्थान के अलवर में दुष्कर्म का एक आरोपी दोषी करार दिया गया है. यहां पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता देने के भी आदेश दिया है. न्यायालय ने यह फैसला महज 9 महीने के अंदर सुनाया है. इससे न्यायिक प्रक्रिया की गति का भी पता चलता है.
सरकारी अधिवक्ता रोशन दीन खान के अनुसार 22 जनवरी 2024 को अलवर शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 6 साल की बच्ची से उसके रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था. घटना तब घटी जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी. आरोपी ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची, तो आरोपी वहां से भाग गया.
उम्रकैद की सजा काटेगा दुष्कर्मी
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान, प्रॉसीक्यूशन द्वारा गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. एफएसएल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिससे मामले की पुष्टि हुई.
आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे
इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी अधिवक्ता ने कहा, इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का भय बना रहेगा. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.