Advertisment

कांकाणी हिरण मामले में सैफ अली खान, नीलम, सोनम, तब्बू की बढ़ी मुश्‍किलें

जोधपुर कोर्ट में राजस्थान सरकार के दायर याचिका में सैफ अली खान, नीलम, सोनम, तब्बू और दुष्यंतसिंह के खिलाफ अपील की है.

author-image
Vikas Kumar
एडिट
New Update
कांकाणी हिरण मामले में सैफ अली खान, नीलम, सोनम, तब्बू की बढ़ी मुश्‍किलें
Advertisment

कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की अपील पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार के दायर याचिका में सैफ अली खान, नीलम, सोनम, तब्बू और दुष्यंतसिंह के खिलाफ अपील की है. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के ​फैसले के खिलाफ की गई अपील में पहले इन चारों लोगों को बरी कर दिया गया था. हाइकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में एक सप्ताह बाद होगी होगी सुनवाई. 

यह भी पढ़ें: भारतीय वायुसेना ने लिया पुलवामा हमले का बदला, सलमान खान ने कहा- 'जय हो'

इस मामले में अभिनेता सलमान खान को ही पांच साल की सजा हुई थी. बाकी सभी छह आरोपितों को बरी कर दिया गया था. राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश होने से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. बता दें कि 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की मध्यरात्रि सलमान खान को हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप था, लेकिन 18 अप्रैल, 2018 को सीजेएम ग्रामीण की अदालत ने इस मामले में केवल सलमान खान को ही दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई. बाकी सभी को बरी कर दिया था.

यह भी पढ़ें: तब्बू की खूबसूरती पर अक्षय कुमार ने पूछा सवाल तो मिला ये जवाब

कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए सरकार के पास प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद अपील पेश की गई थी. सरकार से स्वीकृति मिलने पर अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ अपील पेश की गई थी. सरकार की ओर से गुरुवार को विक्रम सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा. इस पर कोर्ट ने सरकार द्वारा देरी से अपील पेश किये जाने पर सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है.

यह भी देखें- बिश्नोई गैंग रच रहा था सलमान खान के मर्डर की साजिश

Source : News Nation Bureau

Salman Khan Saif Ali Khan Tabbu neelam Dushyant back deer case
Advertisment
Advertisment