राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण 'लॉकडाउन' का ऐलान, शादियों पर रोक, धार्मिक स्थल भी बंद

राजस्‍थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इसी के बड़ा फैसला करते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है.

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Dalchand Kumar
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राजस्थान में सख्त 'लॉकडाउन' का फैसला, शादियों पर रोक, धार्मिक स्थल बंद( Photo Credit : फाइल फोटो)

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राजस्‍थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इसी के बड़ा फैसला करते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. गहलोत सरकार ने ऐलान किया कि राजस्थान में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह तक संपूर्ण पाबंदी रहेगा. यहां तक की सरकार ने राज्य में शादियों पर भी रोक लगा दी है. शादी समाराह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी. हालांकि इस दौरान सिर्फ आपात सेवाओं की अनुमति होगी. इस संबंध में राजस्थान सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है.

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आदेश के अनुसार, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा (लॉकडाउन) बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यह 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान राजस्थान में 31 मई तक शादियों पर रोक रहेगी. साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से बंद रहेंगी. 

जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

  • विवाद से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी या प्रतिभोज इत्यादि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी. हालांकि विवाह घर पर ही या कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं.  मैरिज हॉल्स या होटल परिसर में शादी समारोह बंद रहेगा.
  • किसी भी प्रकार से सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
  • पूरे राज्य में भी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • सभी सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
  • राज्य में जिलावार, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर भी पूर्ण रोक रहेगी.  
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है. ऐसा न करने पर 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा.
  • राज्य में सभी उद्योग या निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी.
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • अखबारों के वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी. मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी.

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उधर, राजस्थान में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए आज से नई व्यवस्था लागू होगी. अब परिजनों को खरीद का पर्चा नहीं मिलेगा. अस्पताल ही इंजेक्शन खरीदकर मरीज को लगाएगा. इंजेक्शन पर अब मरीज का नाम, आईपीडी नंबर और अन्य जानकारी अंकित होंगी. खरीद की पूरी प्रक्रिया अस्पताल के स्तर पर ही पूरी होगी. दरअसल, कोरोना की लहर बढ़ने के साथ ही संक्रमण के मरीजों पर कुछ हद तक असरदार साबित हुई रेमडेसिवीर दवा की मांग ने प्रदेश में जोर पकड़ा है. अस्पतालों, मेडिकल स्टोर से लेकर सोशल मीडिया पर इस इंजेक्शन के लिए लोग गुहार लगाते दिख रहे हैं. इस वजह से इसकी कालाबाजारी भी हो रही है.

HIGHLIGHTS

  • कोरोना के चलते राजस्थान में सख्त पाबंदी
  • 10 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान
  • शादियों पर रोक, धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद
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