Rajasthan: दिन निकलते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. दरअसल राजस्थान के पूर्व डीजीपी और पूर्व राज्यसभा सांसद के निधन से हड़कंप मच गया है. इस नेता के निधन की खबर मिलने के बाद देशभर के दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त करना शुरू कर दिया है. बता दें कि पूर्व सांसद ज्ञान प्रकाश पिलानिया की जाट आंदोलन में एक अहम भूमिका रही थी. यही वजह है कि उनके निधन से न सिर्फ राजनीतिक जगत बल्कि अन्य समुदायों में भी खासी उदासी है. पिलानिया के निधन पर लोकसभा स्पीकर से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल तक, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर अन्य दिग्गज नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
कौन थे ज्ञान प्रकाश पिलानिया
ज्ञान प्रकाश पिलानिया राजस्थान के लिए नया नाम नहीं है. प्रदेश की राजनीति हो या फिर कानून व्यवस्था पिलानिया का इन दोनों ही क्षेत्रों में अहम योगदान रहा. उन्होंने 31 अगस्त 1988 से 21 दिसंबर 1989 तक राजस्थान में बतौर डीजीपी कार्यभार संभाला. इस दौरान उन्होंने पुलिस सुधारों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है. डॉ. पिलानिया 1955 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह आरपीएससी के मेंबर भी रहे.
यह भी पढ़ें - अरे ये क्या! राजधानी दिल्ली में मिला पाताल लोक, देखने के लिए उमड़ा हुजूम!
जाट आरक्षण आंदोलन में अहम रोल
जाट आरक्षण आंदोलन की बात की जाए तो पिलानिया का नाम भुलाया नहीं जा सकता है. क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी. इसके बाद उन्होंने भारतीय जतना पार्टी का दामन थामा और राजनीतिक के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया. खास बात यह है कि डॉ. पिलानिया दो बार बीजेपी से राज्यसभा के सांसद रहे.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताया शोक
सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने इसे अपूर्ण क्षति कहा और उनके परिवार व रिश्तेदारों को दुख सहने की शक्ति देने की भगवान से प्रार्थना भी की.
इन्होंने भी जताया दुख
दूसरी तरफ आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर डॉ ज्ञान प्रकाश पिलानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा- पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व महानिदेशक राजस्थान पुलिस की मौत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ. भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे.
यह भी पढ़ें - Supreme Court का बड़ा फैसला, पिता की संपत्ति पर बेटी नहीं कर सकती दावा! जानें पूरा मामला