आतंक की साजिश रचने से जुड़े 7 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आईएम ,सिम्मी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है, इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एक आरोपी को बरी कर दिया है. आपको बता दें कि ये सभी दोषी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे. जिला अदालत के बाहर पुलिस की बस में मौजूद इन आतंकियों को आज कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन्हें 2014 में ATS और SOG ने अरेस्ट किया था. आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के 3 जोधपुर के, एक-एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है. जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है, वह जोधपुर का रहने वाला है.
दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में दिल्ली ATS और SOG की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर और कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इनके इरादे खतरनाक थे. आपको बता दें कि ये आतंकी दिल्ली और जयपुर में बम ब्लास्ट करना चाहते थे. ये गोधरा और गोपालगढ़ की घटनाओं का बदला लेने की साजिश थी. ये आतंकी फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोट के लिए रेकी करने जैसे मामलों में दोषी पाए गए हैं.
ATS ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। दिल्ली ATS की सूचना पर राजस्थान ATS ने 28 मार्च, 2014 को इस मामले में FIR दर्ज की थी. आपको बता दें कि ये किसी साजिश को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही ATS और SOG ने स्लीपर सेल से जुड़े इन 13 युवकों को पकड़ लिया. इस मामले में पिछले सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. इस केस में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं.
कोर्ट ने इन्हें आतंकी करार दिया
1. मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान, उम्र 22 साल, निवासी काजी मोहल्ला शेरघाटी, गया (बिहार)
2. मोहम्मद सज्जाद पुत्र इकबाल चौहान (32), अन्जुम स्कूल के पास, मोहल्ला कुरैशीयान, सीकर
3. मोहम्मद आकिब पुत्र अशफाक भाटी (22), मोहल्ला जमीदारान वार्ड 13, सीकर
4. मोहम्मद उमर पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास (18), जमीदारान वार्ड 2, सीकर
5. अब्दुल वाहिद गौरी पुत्र मोहम्मद रफीक (26), मोहल्ला कुरैशियान, वार्ड 31, सीकर
6. मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल सत्तार (22), मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड 13, सीकर
7. अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास पुत्र असरार अहमद (21), मोहल्ला जमीदारान वार्ड 12, सीकर
8. मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक इंजीनियर, डी 105, संजय नगर, झोटवाड़ा, जयपुर
9. वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा, 20 पुराना चूड़ीघरों का मोहल्ला, पाली
10. बरकत अली पुत्र लियाकत अली (28), मकान नं 8, हाजी स्ट्रीट, शान्तिप्रिय नगर, जोधपुर
11. मोहम्मद साकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद असलम (25), ए 45, बरकतुल्ला कॉलोनी, जोधपुर
12. अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली (40), 653, लायकान मोहल्ला, जोधपुर
मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32), नई सड़क, गुलजारपुरा, जोधपुर को बरी किया गया है.
HIGHLIGHTS
- 12 आईएम के आतंकी दोषी करार
- अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
- सभी दोषी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे