जयपुर बम ब्लास्ट मामले में 11 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

जयपुर बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast 2008) मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है.

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Deepak Pandey
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जयपुर बम ब्लास्ट में आया कोर्ट का फैसला( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

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जयपुर बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast 2008) मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार को चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर ब्लास्ट में 11 साल 7 महीने 7 दिन के बाद कोर्ट का फैसला आया है. 

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जयपुर बम ब्लास्टर में कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, इनके तीन साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. बता दें कि 13 मई 2008 को 8 स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके किए गए थे. इस ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे.

सीरियल ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों की धर-पकड़ के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था. पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेजकर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए.

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गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 घायल हो गए थे. ये सीरियल धमाका सिर्फ 15 मिनट में 8 अलग-अलग जगहों पर हुए थे. जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे.

Source : लालसिंह फौजदार

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