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Pehlu Khan Mob Lynching: हाईकोर्ट के फैसले का CM गहलोत ने किया स्वागत, दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहलू खान पर हाईकोर्ट का फैसला देश में नजीर साबित होगा

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Sushil Kumar
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Ashok Gehlot

अशोक गहलोत( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

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बहुचर्चित अलवार मॉब लिन्चिंग (Mob Lynching) मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया था. पहलू खां (Pehlu khan) समेत 4 के खिलाफ गो तस्करी का आरोप दर्ज था. हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने के आदेश दिए. इस फैसले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने स्वागत किया है. पहलू खान पर हाईकोर्ट के फैसले का सीएम अशोक गहलोत ने स्वागत करते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एसआईटी (SIT) की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि पहलू खान पर हाईकोर्ट का फैसला देश में नजीर साबित होगा.

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पूर्ववती सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए गलत मुकदमा दर्ज किया था. पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले का देश उदाहरण में बन गया. इस केस में बड़े स्तर पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाया है. लेकिन वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास फिलहाल पेंडिंग है. केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द ही इस कानून को राष्ट्रपति के पास भेजी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः लगाम लग सके.

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वहीं दूसरी तरफ स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स शुरू करने पर सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने जनता के हित में फैसला लिया है. निजी वाहन संचालकों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए. राजस्थान के अलवर में पहलू खां मॉब लिन्चिंग मामले (Pehlu Khan case) में हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बुधवार को गोतस्करी के आरोप को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने पहलू खान और उसके परिवारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) रद्द करने के आदेश दिए. मृतक पहलू खान सहित परिवारवालों पर गोतस्करी का आरोप दर्ज था. पहलू खां, बेटे इरशाद, चालक खान मोहम्मद के खिलाफ 2017 में गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया था.

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जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए. बता दें कि यह घटना दो साल पहले 1 अप्रैल 2017 की है. पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था और अलवर में बहरोड़ के पास भीड़ ने गो तस्करी के शक में उसे पकड़कर पीट दिया. भीड़ ने पहलू और उसके दो बेटों के साथ दरिंदगी से पीटा. तीन अप्रैल को ईलाज के दौरान पहलू खां की मौत हो गई थी.

High Court Ashok Gehlot Mob lynching Pehlu Khan
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