राजस्थान में कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में अब सार्वजनिक स्थानों, समारोह और कार्यालयों में मास्क पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है. विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित हो गया है. राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक- 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
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बिना मास्क के नहीं रुकेगी कोरोना
विधानसभा में बहस के दौरान कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि कोविड-19 एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है. कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 लाया गया. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का भी कहना है कि मास्क से ही इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जनजमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए. ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को रोकने का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है.
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कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले
त्योहारों से पहले एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं. दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना की थर्ड वेव शुरू हो चुकी है. यहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना के केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. विशेषज्ञों ने भी कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई है. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है.
Source : News Nation Bureau