राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सभी निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोविड के लिए होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 200 रुपये तय कर दी. अप्रैल में, राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर परीक्षण की लागत 500 रुपये से घटाकर 350 रुपये कर दी थी. राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक अब 200 रुपये में किसी भी निजी अस्पताल या निजी लैब में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा सकता है. आदेश में कहा गया है कि इस परीक्षण को एक निजी लैब में एक निश्चित कीमत पर करने की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य त्वरित और तेज परिणाम पाना है. ऐसे मे अगर जब शुरूआती लक्षण दिखाई दें, तो समय रहते रोगी का निदान और उपचार किया जा सके. सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोग ये टेस्ट करा सकेंगे.
इस क्रम में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Govt.) ने भी मंगलवार शाम को कोरोना लॉकडाउन-2.0 (Corona Lockdown-2.0)की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. यह गाइडलाइन बुधवार यानी 16 जून से प्रभावी होगी. राज्य सरकार की ओर से इसको त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन-2.0 नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि नई गाइडलाइन में और अधिक छूट दी गई हैं. इसके साथ ही गृह विभाग ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन पाबंदियों में 16 जून से सुबह 5 बजे से ढील और अधिक बढ़ाई गई है. इसके साथ ही शनिवार शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
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जानिए क्या रहेंगे बंद और क्या खुलेगा?
- जयपुर मेट्रो रेल चलेगी
- 21 जून तक सिनेमा हॉल, थियेटर नहीं खुलेंगे
- जिम और योगा सेंटर खुलेंगे
- खेल स्टेडियम खुलेंगे
- शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल खुलेंगे
- होटल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, खाना-पीना भी
- सिटी/मिनी बसें शुरू होंगी
- टूरिस्ट स्पॉट, स्मारक खुलेंगे
- शनिवार शाम 5 जे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
- 16 जून से नई गाइडलाइन्स प्रभावी होंगी
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गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों, रेस्टोरेंट, जिम, खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों, संचालकों, खिलाडिय़ों, आगंतुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं.