देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है. इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने शनिवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है. सीएम अशोक गहलोत ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है. राज्य में अब वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है. सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों पर भी छूट दे दी गई है. सिनेमा हॉल सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुलेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जो वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा चुके होंगे. राज्य में नई गाइडलाइन 11 जुलाई से लागू होगी.
यह भी पढ़ें : इन 5 VIDEO में देखें कैसे देश की जनता दे रही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कफ्र्यू समाप्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी. गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी.
यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में कोविड के 185 नए मामले, 2 मौतें, 355 मरीज ठीक हुए
गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं
सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गए थे. जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो.
प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो.
ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो.
राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच की जानी चाहिए।
- आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली हो.
- जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी.
- सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
- रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away / रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी.
- यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी.
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमति होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी.
- उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं.
- विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
- उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी.
- विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी, परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी.
- आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
- सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है.अतः उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी.
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ’नो मास्क-नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जाएगी.
- स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी. प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे.
- सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाएगा.
- विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध कार्रवाई जाएगी.
- यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा.
- आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऎसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो.
- प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमति होंगे.
- किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.
- कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी.
- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे.
HIGHLIGHTS
- सिनेमा हॉल सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुलेंगे
- राजस्थान में नई गाइडलाइन 11 जुलाई से लागू होगी