देश में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) पर काबू पाने के लिए जोरशोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर राजनीति शुरू है. इस बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने वैक्सीन की वेस्टेज पर कहा कि राजस्थान में 45 साल से ऊपर के 2 करोड़ 9 लाख लोगों के लिए वैक्सीन की जरूरत है, अगर दोनों डोज़ लगाएं तो कुल 4 करोड़ 18 लाख डोज की आवश्यकता है. अब तक भारत सरकार (Indian Government) ने हमें 1 करोड़ 73 लाख डोज़ दिए हैं.
राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि जिसमें से 1 करोड़ 68 लाख डोज़ हम लगा चुके हैं. 2 लाख 15 हजार डोज हमने आर्मी को दिए हैं. पूरे देश में भारत सरकार द्वारा फ्री वैक्सीनेशन की मांग उठ रही है, एक देश- एक दाम रखना चाहिए. इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की स्टोरी करा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
46 दिन बाद राजस्थान में बुधवार से धीरे-धीरे अनलॉक शुरू
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन के लगभग 46 दिनों बाद आंशिक रूप से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कई दुकानों को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुबह 6 से 11 बजे के बीच फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में 17 अप्रैल से लॉकडाउन है.
हालांकि, शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जबकि गैर-एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से 11 बजे के बीच खोलने की अनुमति है, लेकिन राज्य में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा. पहले जयपुर के धीरे-धीरे अनलॉक होने पर संदेह था, लेकिन मंगलवार को जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने घोषणा की है कि राजधानी में सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत से कम है.
नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने हर दिन वैकल्पिक मंजिलें खोलने की व्यवस्था की है. आदेश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले बाजारों को करीब एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा. 7 जून तक सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत स्टाफ ऑक्यूपेंसी के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे और 7 जून के बाद यह ऑक्यूपेंसी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी जाएगी.
इस बीच, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन और सिटी बसों का चलना बंद रहेगा. 30 जून तक विवाह समारोहों की अनुमति नहीं है, सिवाय अदालत और घरों को छोड़कर जिनकी अतिथि संख्या 11 है.
Source : News Nation Bureau