राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी टकराव (Rajasthan Political Crisis) जारी है. इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है. इस बीच राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो क्लिप वायरल (Audio Clip) के मामले में आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से मना कर दिया. अब इस मामले में कोर्ट माध्यम से अपना फैसला सुनाया जाएगा.
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कांग्रेस से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं. अशोक सिंह और भरत मलानी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. हालांकि, अदालत के आदेश के बाद भी आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अब इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी.
आपको बता दें कि राजस्थान में ऑडियो टेप लीक होने के बाद से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) भी एक्शन में है. इस मामले में एसओजी ने अशोक सिंह नामक शख्स को हिरासत में लिया है. अशोक सिंह पर आरोप है कि उसने भरत मलानी नाम के शख्स के साथ मिलकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश रची.
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एसओजी ने इस मामले में अशोक सिंह की बातचीत का टेप एडीजे कोर्ट में पेश किया. इस बीच जयपुर की एडीजे कोर्ट में अशोक सिंह ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई है. कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया.
Source : News Nation Bureau