राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. सचिन पायलट और 19 बागी विधायकों का भविष्य का होगा, ये हाईकोर्ट के इसी फैसले पर निर्भर करेगा. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.
दरअसल सचिन पायलट और 18 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने को चुनौती देते हुए पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था और स्पीकर को 24 जुलाई तक पायलट गुट पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था.
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स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इस पर पायलट गुट की ओर से कैविएट लगा दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर कल यानी 23 जुलाई को सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा.
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वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय को फैसला सुनाने की अनुमति देने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह विधानसभा के पटल पर किसी भी समय बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है. पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन (Ajay Maken) ने यह भी कहा कि अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को किसी तरह की शिकायत थी तो वो पार्टी के मंच पर बात कर सकते थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि हालिया घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ है.