केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक-1 (Unlock-1) की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में दुकानें, ब्यूटी पार्लरों और सामुदायिक पार्क सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे. साथ ही सरकारी कार्यालय में सभी कर्मचारी कार्य करेंगे. 30 जून तक राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. गाइडलाइन के दिशानिर्देश एक जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जारी रहेंगे.
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राजस्थान सरकार की गाइडलाइन लॉकडाउन 5.0 के अनुसार, राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. आगामी आदेशों तक प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, होटल, क्लब, बार बंद रहेंगे. साथ ही सामाजिक समारोहों, राजनीतिक समारोहों का आयोजन नहीं हो सकेगा.
प्रदेश सरकार ने राज्य में अभी स्कूल-कॉलेज, मंदिर मस्जिद और मॉल अभी बंद रखने का फैसला लिया है. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं है. राजस्थान में सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द रहेंगी. साथ ही शिक्षण संस्थान, जिम, मेट्रो, सिनेमाघर भी बंद रहेंगे. सिटी बसों का संचालन अभी बंद रहेगा. सिर्फ सार्वजनिक परिवहन सेवा निर्धारित रूटों पर ही चलेगी.
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राजस्थान सरकार ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ाया
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ा दिया है. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि पूर्व में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 16 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून तक किया गया है.