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त्रिपुरा में मां काली की मूर्ति खंडित होने पर मचा बवाल, गुस्साई भीड़ ने दर्जनभर घरों में लगाई आग, वाहन भी फूंके

पश्चिम त्रिपुरा के रानीरबाजार इलाके में सोमवार सुबह जमकर बवाल हुआ. इस दौरान उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगी दी और कई घरों को फूंक दिया. ये बवाल तब हुआ जब एक मंदिर में मां काली की एक मूर्ति खंडित मिली.

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Suhel Khan
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Tripura Fire

पश्चिम त्रिपुरा के रानीरबाजार इलाके में उस वक्त बवाल हो गया जब एक मंदिर में मां काली की खंडित मूर्ति मिली. उसके बाद अज्ञात लोगों ने बवाल शुरू कर दिया और दर्जनभर घरों में आग लगा दी. इसके सात ही गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. इस बारे में सोमवार को पुलिस ने जानकारी दी. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिरानिया उपखंड में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. रानीरबाजार इलाका इसी उपखंड के तहत आता है.

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12 घरों और कई वाहनों में लगाई आग

इलाके में तनाव बढ़ने के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. सहायक महानिरीक्षक (कानून एवं आदेश) अनंत दास ने कहा, "रविवार देर रात रानीरबाजार में शरारती तत्वों द्वारा कैतुरबारी में देवी काली की एक मूर्ति खंडित पाए जाने के बाद लगभग 12 घरों में आग लगा दी गई. आग में कुछ मोटरसाइकिलें और पिकअप वैन भी जल गईं. हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई  है.

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उग्र भीड़ को देखकर लोगों में खौफ

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उग्र भीड़ को देखकर स्थानीय लोग अपने घरों से भाग गए. दास ने कहा कि तनाव कम करने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और पुलिस महानिदेशक, खुफिया, अनुराग धनखड़ और पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार ने इलाके का दौरा किया है. उन्होंने कहा, "संपत्ति के नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद पुलिस स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करेगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है."

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बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

वहीं जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने एक आदेश में कहा कि शांति भंग होने की आशंका के बाद पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया उपखंड में 26 से 28 अगस्त तक बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसमें कहा गया है कि निषेधाज्ञा के तहत उपखंड में हिंसक गतिविधियों के कारण पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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