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सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांग, अजित पवार को राहत

Maharashtra Chunav 2024 से पहले NCP (एसपी) नेता शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर उनकी मांग को ठुकरा दिया. SC के इस कदम से अजित पवार को राहत मिली है.

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Ajay Bhartia
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Sharad Pawar And Ajit Pawar

सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को लेकर ठुकराई ये बड़ी मांग, अजित पवार को राहत

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Maharashtra Chunav 2024: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (शरद गुट) नेता शरद पवार को बड़ा झटका दिया है. सर्वोच्च न्यायलय ने चुनाव चिन्ह 'घड़ी' को उनकी मांग को ठुकरा दिया है. शीर्ष अदालत ने उनके भतीजे अजित पवार को राहत देते हुए चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने से मना किया है. SC के इस फैसले से साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 'घड़ी' चिन्ह के साथ अजित पवार की पार्टी चुनाव लड़ पाएगी. बता दें कि NCP (शरद गुट) ने 2 अक्टूबर को इस संबंध में SC में याचिका दायर की थी.

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शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर तकरार काफी दिनों से चली आ रही थी. पार्टी के विभाजन के बाद मामला चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा था. तब चुनाव आयोग ने बड़ी बात कहते हुए कहा था कि अजित पवार की एनसीपी को असली ठहराया था और उसी को चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था. 

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शरद पवार के वकील ने दिया ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा. बहस के दौरान वकील सिंघवी ने कहा, 'मार्च में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को हमारे लिए भी एक चिन्ह तुरही आवंटित करने का आदेश दिया. अजित पवार से कहा गया था कि घड़ी चिन्ह के साथ यह लिखें कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. इन्होंने इसका सही तरीके से पालन नहीं किया. लोग घड़ी चिन्ह को शरद पवार से पहचानते हैं.'

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अजित पवार के वकील का जवाबी तर्क

कोर्ट में अजित पवार के वकील बलबीर सिंह ने भी बड़ी मजबूती के साथ उनका पक्ष रखा. सिंघवी के तर्क की काट निकालते हुए वकील बलबीर सिंह ने कहा, 'इन्होंने (शरद पवार गुट) लोकसभा चुनाव के समय भी यही बातें कही थीं. कोर्ट ने घड़ी चिन्ह हमारे पास ही रहने दिया. अब इसे नहीं सुनना चाहिए.' इसके बाद भी दोनों पक्षों में कोर्ट में काफी गंभीर बहस हुई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शरद पवार की याचिका को खारिज कर दिया.  

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