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हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश की एंबुलेंस जाने लगीं तेलंगाना

तेलंगाना पुलिस ने बिना वैध ऑनलाइन परमिट के वाहनों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी. आंध्र प्रदेश से कम से कम 40 एंबुलेंस को गुरुवार से पुल्लुर टोल प्लाजा से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था.

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Ritika Shree
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high court ( Photo Credit : आइएएनएस)

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आंध्र प्रदेश से कोविड मरीजों को लेकर हैदराबाद जाने वाले एंबुलेंस वाहनों को शुक्रवार रात से ही तेलंगाना में सीमा पार करने की अनुमति दी जाने लगी है. तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद अब राज्य की सीमा पर ऐसे वाहनों को रोकना बंद कर दिया गया है. शनिवार को, आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर तेलंगाना पुलिसकर्मियों ने आवश्यक अनुमति नहीं रखने वाले रोगियों को अपना विवरण दर्ज करने के बाद पार करने की अनुमति दी. शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के दो मरीजों की कुरनूल के पास अंतर्राज्यीय सीमा पर एंबुलेंस वाहनों में मौत हो गई, जिसमें वे यात्रा कर रहे थे. तेलंगाना पुलिस ने बिना वैध ऑनलाइन परमिट के वाहनों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी. आंध्र प्रदेश से कम से कम 40 एंबुलेंस को गुरुवार से पुल्लुर टोल प्लाजा से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था, जब उन्होंने हैदराबाद के रास्ते में राज्य की सीमा पार करने की कोशिश की थी. सूर्यापेट के पास रामपुरम क्रॉस बॉर्डर पोस्ट पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया.

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तेलंगाना के अधिकारी दावा कर रहे थे कि पड़ोसी राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में आने वाले मरीज राज्य की राजधानी में बिस्तर की उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल पर दबाव डाल रहे हैं. हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अन्य राज्यों से कोविड एंबुलेंस के प्रवेश पर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए. एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी वेंकट कृष्ण राव द्वारा शुक्रवार को एक याचिका दायर करने के बाद अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए लिया, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना पुलिस द्वारा एंबुलेंस को सीमा पर रोका या वापस किया जा रहा है.

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HIGHLIGHTS

  • HC के अंतरिम आदेश के बाद अब राज्य की सीमा पर ऐसे वाहनों को रोकना बंद कर दिया गया
  • आंध्र प्रदेश के दो मरीजों की कुरनूल के पास अंतर्राज्यीय सीमा पर एंबुलेंस वाहनों में मौत हो गई
  • तेलंगाना पुलिस ने बिना वैध ऑनलाइन परमिट के वाहनों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी

Source : IANS

Andhra Pradesh High Court telangana covid19 second wave
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