कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया कि अगर वेश्यालय में एक नाबालिग लड़की शिकायत करती है कि एक व्यक्ति ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं, तो उसे ग्राहक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता है. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ उर्फ फहीम हाजी की याचिका पर विचार करते हुए आदेश दिया, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.
पीठ ने कहा कि छापेमारी के दौरान पकड़े जाने वालों को ग्राहक माना जा सकता है. लेकिन अगर पीड़ितों, जो नाबालिग हैं, उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है, तो उन्हें केवल ग्राहक नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि आरोपी एक ग्राहक था और उस पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया. यह भी तर्क दिया गया था कि जांच अधिकारी ने एक मामले के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की थी, और इसलिए, मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए.
हालांकि, अदालत इससे सहमत नहीं हुआ और याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी. इस मामले में 17 साल की एक लड़की अपने रिश्तेदार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी. मदद की आड़ में उससे संपर्क करने वाले आरोपी ने उसे वेश्यालय में धकेल दिया. उन्होंने ग्राहकों के साथ लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसे देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया था.
आरोपी ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे. जांच के अनुसार, याचिकाकर्ता ने नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाए और उसे धमकाया.
आरोपी के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रही किशोरी ने इसकी सूचना अपने माता-पिता को दी और पुलिस में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने याचिकाकर्ता सहित कई आरोपियों को व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया.
अदालत ने कहा कि यह छापे का मामला नहीं है, और हालांकि पीड़ित एक इंसान है, उसके खिलाफ किए गए अपराध अलग प्रकृति के हैं, और सभी मामलों को एक मामले के रूप में जोड़ने की मांग करना संभव नहीं है.
Source : IANS