कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूर्वा गर्ग ने इसकी घोषणा की है. इसके साथ ही पुडुचेरी प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश में कोविड की वृद्धि के बाद 30 अप्रैल तक सभी शराब, ताड़ी की पटाखे की दुकानों, साथ ही खुदरा और थोक दोनों दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. उप आबकारी आयुक्त टी सुधाकर ने कहा कि आबकारी विभाग आदेश की अवहेलना करने वाली सभी दुकानों को बंद और सील कर देगा.
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प्रशासन ने पहले 2 बजे तक थोक आउटलेट खोलने की अनुमति दी थी. जबकि खुदरा दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया था. हालांकि, कोविड के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सभी दुकानों को 30 अप्रैल तक बंद करने का आह्वान किया है. सुधाकर ने कहा, 'सभी लाइसेंस पुडुचेरी राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जारी निदेशरें का कड़ाई से पालन करेंगे. पुडुचेरी उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1970 के तहत इन निदेशरें का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग गंभीर कार्रवाई करेगा.'
शराब की दुकान के मालिक सुरेश बाबू ने बताया, 'हमें पहले ही सूचना मिल गई है और 30 अप्रैल की आधी रात तक दुकान बंद कर देंगे. आशा करते हैं कि यह महामारी और इसका प्रकोप जल्द ही खत्म हो जाएगा ताकि लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें.'
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इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में कोविड -19 के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए 23 अप्रैल से 26 अप्रैल (सोमवार की सुबह) तक लॉकडाउन लगाया गया था. लॉकडाउन लागू करने का निर्णय मंगलवार देर रात राजभवन में आयोजित पुडुचेरी के उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार), तमिलासाई साउंडराजन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पुडुचेरी में इस वक्त कोरोना वायरस के 7228 एक्टिव केस हैं, जबकि यहां अब तक 748 लोगों की मौत हो चुकी है. फिलहाल कोरोना के कुल मामले यहां बढ़कर 50 हजार 580 से ज्यादा हो चुके हैं.
HIGHLIGHTS
- पुडुचेरी में कोरोना वायरस का कहर
- 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान
- बार और शराब की दुकानें रहेंगी बंद