पुडुचेरी में सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी और अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी (LG Kiran Bedi) की याचिका पर सुनवाई टल गई है. किरण बेदी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील स्वीकारने के बाद भी सीएम द्वारा अफसरों को लेकर किए जा रहे फैसले पर रोक लगाने और यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर की है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
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पुडुचेरी में अफसरों पर नियंत्रण के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अधिकारों में कटौती को लेकर दिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बाद भी मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे हैं. उन्हें ऐसा करने से रोका जाए. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के चलते आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी फैसले को लागू कराने को लेकर लगी रोक बरकरार रहेगी.
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इससे पहले 30 अप्रैल को दिए गए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के रोजमर्रा के काम में एलजी किरण बेदी का दखल ठीक नहीं है और ये एक तरह से समांतर सरकार चलाना होगा. किरण बेदी और केंद्र सरकार दोनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है.