अब उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में साफ कहा गया है कि अब कोई भी पूर्व विधायक मंत्री एमएलसी अपने लेटर पर यूपी सरकार के लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि राज्सय में सरकारी प्रतीक का दुरुपयोग होने से होने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भी अब यूपी सरकार के सरकारी चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें: नितिन पटेल ने 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने की बात को बताया गलत
HIGHLIGHTS
- अब उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे
- राज्य सरकार ने इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बारे में आदेश जारी कर दिया है
Source : News Nation Bureau