उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू है. महामारी के कारण स्थिति भयानक है. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यूपी में हर रविवार को कंपलीट लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे. केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए योगी सरकार ने वीकेंड पर 35 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया है. मतलब शनिवार रात 8 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू होगा. इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. अब पूरे प्रदेश में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
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इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी.
मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए. इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाए. मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे.
लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं
यूपी में अब प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा. इस तरह सप्ताह में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक पाबंदी रहेगी. लॉकडाउन के दौरान आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसकी निगरानी के लिए शहर की सड़कों, चौराहों से लेकर हाईवे तक पर नजर रखी जाएगी. बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.
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कोई पास जारी नहीं होगा
लॉकडाउन के लिए अलग से कोई पास जारी नहीं होगा. आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी, प्रेस व अखबार वितरकों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उनका आईडी कार्ड ही उनका पास होगा. वे अपनी आईडी साथ रखकर ही ड्यूटी के लिए घरों से निकलें, क्योंकि सड़क पर सभी की जांच होगी.
HIGHLIGHTS
- लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
- आपातकालीन सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई
- लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं होगी