69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर इस वक्त हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है. हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने 31661 पदों पर चयन में गलती की बात स्वीकार की है. सरकार ने माना कि कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई है. जबकि अधिक मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं मिल सकी. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हुई है. इस गलती की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है. उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा. प्रदेश सरकार गलत चयन रद्द करेगी. कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र निरस्त कर अधिक गुणांक पाने वालों को दिया जाएगा. संजय कुमार यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका की गई है. 17 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ में सुनवाई हुई.
Source : News Nation Bureau