इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका खारिज कर दी है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. याचिका अर्थहीन हो चुकी है. याची पर विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की. बहस के दौरान अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई.
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उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा. साथ ही उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने इस बयान पर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी. साथ ही एफ.आई.आर भी दर्ज की गई थी. उसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी. अब्बास की दया याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया था इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है, ऐसे में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है. एक ही अपराध के लिए दुबारा कार्रवाई नहीं की जा सकती. सरकार की तरफ से कहा गया कि 11मई को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. याचिका अर्थहीन हो चुकी है.
Source : News Nation Bureau