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गाजियाबाद में 11 से खोले जाएंगे सभी मॉल्स, डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश

गाजियाबाद में पब्लिक के लिए 11 तारीख से सभी मॉल्स खोले जाएंगे. गाजियाबाद डीएम ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन ने मॉल प्रबंधक को तैयारी के लिए तीन दिन का समय दिया है.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

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गाजियाबाद (Ghaziabad) में पब्लिक के लिए 11 तारीख से सभी मॉल्स खोले जाएंगे. गाजियाबाद डीएम ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन ने मॉल (Mall) प्रबंधक को तैयारी के लिए तीन दिन का समय दिया है. डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए मॉल में प्रवेश की अनुमति होगी. मास्क लगाना अनिवार्य होगा. एक साथ कुछ ही लोगों को प्रवेश मिलेगा. ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए पूरे नियमों का पालन करना होगा. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 5.0 के दूसरे चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल, मॉल व रेस्तरां 8 जून से खुल जाएंगे. इसके लिए दिशा-निर्देश शनिवार को जारी किए गए.

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 धार्मिक स्थल के हर गेट पर अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि धार्मिक स्थल प्रबंधन स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे. धार्मिक स्थल के हर गेट पर अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा. जांच के दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उसी को प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी. उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों की घोषणा की जानी चाहिए. धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. मंदिर में एसी चलाया जा सकता है, लेकिन तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए. समूह गायन, भजन-कीर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. स्टीरियो पर भजन के रिकार्ड बजाए जा सकते हैं.

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किसी को भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी

बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर काफी सख्त पहरा रहेगा. किसी को भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा. सिर्फ पांच लोगों को ही एक साथ धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा. लोगों को कतार में लगने के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा. दो लोगों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी रखनी होगी. सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

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