उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चलने वाले सभी स्पा सेंटरों को बंद किया जाएगा. जिले के एसएसपी सुधीर कुमार ने जिले के सभी थानेदारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसएसपी ने स्पा सेंटर को बंद कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा गया है कि किसी भी थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर चलते मिले तो संबंधित थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस अधीक्षकों को स्पा सेंटर को लेकर निर्देश जारी किया थे.
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हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि पुलिस अधीक्षक अपने-अपने शहरों में चल रहे ऐसे स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर आदि बंद कराएं जहां अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा यदि इस आशय का कोई प्रत्यावेदन दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी उस पर गंभीरता से विचार कर तत्काल कार्रवाई करें.
स्पा सेंटर और मसाज पार्लर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. जनहित याचिका में कहा गया कि स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के जरिए अनैतिक देह व्यापार का धंधा पूरे एनसीआर में चलाया रहा है. याचिका में बताया गया कि इन सेंटरों में बड़ी संख्या में लड़कियां देह व्यापार में शामिल हैं. पिछले दिनों कुछ स्थानों पर पड़े छापे में बड़ी संख्या में लड़कियों को पकड़ा गया था.
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इसी को आधार बनाते हुए याचिका में इन सेंटरों को बंद कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता यदि ऐसा प्रत्यावेदन देता है तो अधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई करें.
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