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जय श्रीराम नारा लगाने वालों पर जानलेवा हमले के आरोपी इरफान को मिली सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय श्री राम का नारे लगाते घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमला व मारपीट के आरोपी को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने आरोपी को पचास हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने आदेश दिया है

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Mohit Saxena
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allahabad high court( Photo Credit : social media)

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने जय श्री राम का नारे लगाते घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमला व मारपीट के आरोपी को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने आरोपी को पचास हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी  ने सिंभौली, हापुड़ के निवासी इरफान की अर्जी पर दिया है. गौरतलब है कि यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्रीराम का नारा लगाते घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया. जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. दोनों तरफ से लोग घायल हुए. घटना की सिंभौली थाने में  एफआईआर दर्ज कराई गई है.

याची का कहना था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उसे फंसाया गया है. वह घटना स्थल पर नहीं था. सह अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है. इस आधार पर उसे भी रिहा किया जाए. कोर्ट ने तय शर्तों का पालन करने का ताकीद देते हुए रिहाई करने का निर्देश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हर्षित पांडेय बरेली विकास प्राधिकरण व‌ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता नियुक्त करे गए हैं. इन्हें प्राधिकरण की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस की पैरवी करने के लिए अधिकृत किया गया है. इस आशय का आदेश सचिव बरेली विकास प्राधिकरण व उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है.

 

HIGHLIGHTS

  • जय श्री राम का नारे लगाते घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया था
  • घटना की सिंभौली थाने में  एफआईआर दर्ज कराई गई है
  • याची का कहना था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है
jai-shri-ram allahabad high court conditional bail जय श्रीराम नारा
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