गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट ने कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रासुका कार्रवाई को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और रासुका कार्रवाई अवधि बढ़ाने के आदेश को भी अवैध करार दिया है. इसके साथ ही तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.
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बता दें कि पिछले कई महीनों से डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल बंद हैं. 29 जनवरी को मुंबई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. योगी सरकार ने कफील खान पर एनएसए लगाया था, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी.
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गौरतलब है कि डॉक्टर कफील खान ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान 10 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर एक भाषण दिया था. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस भाषण को भड़काऊ मानकर उनपर रासुका लगाया गया. डॉक्टर कफील को अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में 29 जनवरी को मुंबई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था.
Source : News Nation Bureau