फर्रुखाबाद के कन्नौज थाना क्षेत्र में 34 साल पहले हुए बलात्कार के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा दी है। हाईकोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया है और पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी धर्मू उर्फ धर्मा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए एक सप्ताह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म समर्पण करने का निर्देश दिया है।जहां से सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया जायेगा।
यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि 10साल की बच्ची अपने घर से बाहर गई थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राथमिकी कन्नौज थाने में दर्ज कराई गई है। सत्र अदालत ने संदेह से परे सबूत पेश न करने के आधार पर बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा निचली अदालत ने मेडिकल सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिससे अपराध की पुष्टि होती है।
Source : Manvendra Singh